महासमुन्द पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 220/2024 धारा 302 भादवि के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गय
रिपोर्टर -सुकिशन कश्यप
आरोपी ताराचंद चौहान पिता स्व फुलसाय चौहान उम्र 35 साल निवासी बहुलीडीह थाना बरमकेला जिला सारंगढ-बिलाईगढ अपनी पत्नि मृतिका गंगाबाई चौहान उम्र 30 साल के साथ रोजी मजदूरी करने आशाराम भास्कर ग्राम छुईपाली के फार्म हाउस में आये थे एवं फार्म हाउस में निवासरत थे दिनांक 29.04.2024 को 10.00 बजे से 11.30बजे के मध्य आरोपी ताराचंद चौहान के द्वारा अपनी पत्नि गंगाबाई चौहान के चरित्र पर शंका कर उसे हाथ मुक्का, डंडा से मारपीट कर हाथ,पैर,गला,नाक,सिर में चोंट पहुंचाया मारपीट करने से आई चोंट से गंगाबाई की मृत्यु हो गया प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बसना में अपराध क्रमांक 220/2024 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया दौरान विवेचना मृतिका के शव का पंचनामा कर पी0एम0 कराया गया आरोपी ताराचंद को दिनांक 30.04.2024 को गिरफ्तार किया गया आरोपी से घटना में प्रयुक्त डंडा को जप्त किया गया है आरोपी को दिनांक 01.05.2024 को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर मान0 न्यायालय बसना पेश किया गया है ।
गिरफ्तार आरोपी का नाम
ताराचंद चौहान पिता स्व0 फुलसाय चौहान उम्र 35 साल निवासी बहुलीडीह थाना बरमकेला जिला सारंगढ बिलाईगढ छ0ग0
संपूर्ण कार्यवाही थाना बसना पुलिस द्वारा किया गया है।